कोटा में बकरे के विवाद में 8 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें एक ही परिवार के 10 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसमें एक पति-पत्नी और बेटा है। मामला 31 अगस्त 2018 का है। इसमें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने फैसला सुनाया। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 13-13 हजार का जुर्माना लगाया है। वकील रियाज अहमद ने बताया कि घटना 31 अगस्त 2018 की है। मामले में इस्तियाक हुसैन की मौत हो गई थी। इसमें गुरुवार को मुख्य आरोपी रमजानी, उसकी पत्नी फरजाना और उनके बेटे मुश्ताक व मुख्तार और अन्य 8 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बकरे को लेकर हुआ था विवाद रिपोर्ट इस्तियाक के भाई जाहिद हुसैन ने दी थी। इसमें बताया था कि मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का पड़ोसी रमजानी से बकरे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए जाहिद के भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू उनका दोस्त यशपाल और कालू उर्फ कमलजीत रमजानी के घर गए। धारदार हथियारों से किया था हमला बातचीत के दौरान यशपाल और इस्तियाक पास की दुकान पर गए। इसी दौरान अचानक आरोपियों ने चाकू, लकड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में इस्तियाक हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में सजा पाने वाले सभी 12 आरोपी एक ही परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े हैं। इनमें मुख्य आरोपी रमजानी, उसकी पत्नी फरजाना और उनके बेटे मुश्ताक व मुख्तार समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। 10 पुरुष और 2 महिलाओं को उम्रकैद मुबारिक अली (26), रमजानी मोहम्मद (57), सद्दाम खान (32), फरजाना (32), शाहीन खानम (37), शाहरुख उर्फ लंगड़ा (26), जहीर खान (35), मुश्ताक मोहम्मद (29), मुख्तार मोहम्मद (31), नईमुद्दीन उर्फ शोएब (26), शाहदत उर्फ भय्यू (30) और शाहरुख (32) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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कोटा में एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद:इसमें पति-पत्नी और 2 बेटे भी शामिल; विवाद सुलझाने आए युवक की हत्या की थी
शुक्रवार, अप्रैल 03, 2026
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