राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने शहर के 17 कब्रिस्तानों में किसी भी प्रकार का नया अवैध निर्माण नहीं होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी संबंधित विभागों और वक्फ समितियों को निर्देश दिया है कि सभी पक्ष संयुक्त रूप से इसकी निगरानी और पालन सुनिश्चित करें। न्यायाधीश डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ मोहिनुद्दीन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई याचिका में मारवाड़ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी की ओर से कब्रिस्तान में पार्किंग के लिए 30 मार्च 2024 को जारी निविदा को निरस्त करने, वक्फ संपत्ति में हस्तक्षेप रोकने तथा सोजती गेट स्थित तकिया चांद शाह संपत्ति से किराया वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से 19 नवंबर 2025 के आदेश की पालना के लिए अतिरिक्त समय मांगा। हाईकोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दिया। साथ ही अंतरिम आवेदन का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक 17 कब्रिस्तानों में किसी भी प्रकार का नया अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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17 कब्रिस्तानों में नए निर्माण पर तत्काल रोक के निर्देश:हाईकोर्ट ने कहा- किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा; चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई
मंगलवार, जुलाई 21, 2026
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