पुरानी रंजिश और जानलेवा हमले के एक मामले में अपर जिला सेशन न्यायालय संख्या-02 ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश कुमकुम सिंह ने 6 को दोषी करार देते हुए 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2011 का है। घटनाक्रम के अनुसार, 7 जुलाई 2011 को सैनणी गांव में सुरेश नाम के युवक पर आरोपियों ने पत्थरबाजी की थी। इसके बाद आरोपियों ने पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। जान बचाने के लिए पीड़ित परिवार रात भर खेतों में छिपा रहा। अगले दिन 8 जुलाई को जब परिवार घर लौट रहा था, तब आरोपियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। धारदार हथियारों और लाठियों से किए गए इस हमले में दुलाराम, उग्राराम और श्रावणी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
सजा सुनाने के बाद एक आरोपी रामलाल ने जेल ले जाते वक्त भागने की कोशिश की। मौजूद पुलिस कर्मियों को धक्का देकर आरोपी ने बचकर भागने की कोशिश की इस दौरान उसने एक ट्रैफिक कर्मी को भी धक्का दिया जिसमें दोनों गिर गए। पुलिसकर्मियों ने सतर्कता से आरोपी को दबोचा लिया। अब कोतवाली थाना पुलजस ने भागने की कोशिश का मामला आरोपी पर दर्ज कर लिया है।
इन धाराओं में मिली सजा और जुर्माना न्यायालय ने सैनणी निवासी बालाराम, रामदीन, बुदाराम, रामलाल, रामरख और बासनी हरिसिंह निवासी सुरेश को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है: धारा 326/149: 7 साल कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना। धारा 148: 3 साल का साधारण कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना। इसके अलावा धारा 324, 323 और 341 में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है। 16 गवाहों ने दी गवाही अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 38 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। इसके अलावा पुलिस द्वारा जब्त किए गए 4 हथियार (आर्टिकल) भी कोर्ट में प्रदर्शित किए गए। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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परिवार को घेरकर पीटने वाले 6 को 7-7 साल जेल:पत्थरबाजी कर सभी को जान से मरने की धमकी दी थी, जुर्माना भी लगाया, एक आरोपी ने की भागने की कोशिश
बुधवार, मई 06, 2026
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