विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट में विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने बताया कि पीड़िता अपने पति के साथ 27 जून 2020 को पुलिस थाना पुरानी टोंक में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि इमरान मेरे देवर का मित्र है ,वह हमारे घर आता-जाता था। जब मेरा पति घर पर नहीं रहता था, तब इमरान मुझसे छेड़खानी करता था और मेरे मना करने के बावजूद मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था। एक दिन इमरान रात के करीब दो-तीन बजे हमारे घर आया और मुझे डरा-धमकाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया । साथ ही धमकी दी कि ये बात किसी को बताई तो तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। उसके बाद इमरान आए दिन मेरे साथ डरा-धमकाकर काफी दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की।। जांच के दौरान इमरान (23) पुत्र मोहम्मद इकबाल नीलगर निवासी छोटा बाजार पुरानी टोंक हाल कागजी मोहल्ला तेजाजी के बाड़े के पास सांगानेर थाना सांगानेर जिला जयपुर को दोषी मानते हुए गिफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ 7 अगस्त 2020 को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक में चालान पेश किया। जिसे 1 मई 2024 को पोक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इस पर आज निर्णय सुनाते हुए विशिष्ठ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने निर्णय पर टिप्पणी देते हुए कहा कि इमरान आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध अन्य प्रकरणों में भी मुकदमें दर्ज है। दोषी युवक ने एक ऐसी महिला के साथ अनेक अवसरों पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जो तीन बच्चों की मां है और अधिकांशत घर पर अकेली रहती है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इमरान के विरूद्ध विभिन्न धाराओं मे जुर्म प्रमाणित मानते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दुष्कर्मी को 15 साल कठोर कारावास की सज़ा:विवाहिता से किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया
मंगलवार, नवंबर 19, 2024
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