फलोदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो के स्थानीय निकायों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शनिवार को वार्ड सभा व ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उपखण्ड अधिकारी सुनील पंवार ने बताया भारत निर्वाचन आयोग व निर्वाचन विभाग के निर्देशो के अनुसार 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में मतदाता सूचियो के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फलोदी में शनिवार को वार्ड सभा व ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसको संबंधित विभागो को संबंधित अधिकारीयो को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाता सूचियो को साफ सुथरा एवं त्रुटि रहित बनाने मतदाता सूचियों के पठन के बाद मौके पर ही पात्र व्यक्तियों से मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। वही दूसरी ओर मृत /स्थानान्तरित व्यक्तियों को चिन्हित कर ठोस जानकारी मिलने पर मतदाता सूचियों में से मतदाताओ के नाम विलोपित करने की कार्यवाही की जाएगी। ग्रामसभा व वार्ड सभा की बैठक में वोटर हेल्पलाइन एप, चुनाव पाठशाला, मतदाता सेवा पोर्टल, 85 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाता एवं विशेष योग्यजनो को मतदान के समय पोस्टल बैलेट के माध्यम से बीएलओ द्वारा प्राप्त मताधिकार की जानकारी दी जाएगी। सुनील पंवार ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फलोदी में जिन व्यक्तियों की आयु 01 जनवरी 2025 को 18 या इससे अधिक है, जो मतदाता बनने के योग्य है और जिसने अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नही करवाया गया है ऐसे व्यक्ति दिनांक 28 नवम्बर 2024 गुरुवार तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसको लेकर दिनांक 24 नवम्बर 2024 रविवार को विशेष तिथि को बीएलओ द्वारा प्रात 09 बजे से साय 06 बजे तक संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियो के आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगे। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा। सुनील पंवार ने विधानसभा क्षेत्र फलौदी के मतदाताओं से अपील कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के दौरान मतदाता स्वयं भी वोटर हैल्प लाईन एप्प, वोटर पोर्टल के माध्यम से नाम पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 एवं फार्म 6 बी के माध्यम से आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए घर बैठे ही ऑनलाईन आवेदन कर सकते है । आवेदन पत्र भरकर संबंधित भाग के बीएलओ को भी जमा करवा सकते है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथी के रूप में वर्ष की 01 जनवरी के संदर्भ में किया गया है वे आवेदक जो अर्हता दिनांक 01 जनवरी को एवं बाद की अर्हता दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूम्बर को पंजीकरण हेतु पात्र हो रहे है, वे प्ररूप प्रकाशन की तिथी से मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रपत्र-06 में अग्रिम रूप से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते है। अभिभावको एवं परिवार के मुख्या से अपील है कि महिला वोटरो की भागीदारी बढाने हेतु अधिक से अधिक अपंजीकृत विवाहित महिलाओ एवं 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी महिलाओ एवं बालिकाओ के नाम मतदाता सूची में जुडवाये।
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फलोदी में ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन:मतदाता सूचियों का होगा पुनरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश
रविवार, नवंबर 24, 2024
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