हाईकोर्ट ने जलदाय विभाग के सीकर सर्किल के अधीक्षण अभियंता (सुपरिटेडेंट इंजीनियर) के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। कहा- अधिकारी को चैंबर में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाए और उनके कार्यालय के बाहर बैठकर काम करने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा कि अधीक्षण अभियंता जानबूझकर अदालती आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह आदेश मुकेश कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। दरअसल, विभाग ने अदालती आदेश के बावजूद जनता जल योजना में कार्यरत रहे पंप चालकों को न्यूनतम वेतन देने के आदेश दिए थे। एसई को अवमानना नोटिस जारी कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता को अवमानना नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उन्हें प्रकरण में दंडित किया जाए। अदालत ने कहा कि गत 21 अप्रैल को अदालत ने अधीक्षण अभियंता को कहा था कि आदेश की पालना करें अन्यथा शपथ पत्र पेश कर पालना नहीं करने का कारण बताएं। इसके बावजूद न तो उनकी ओर से शपथ पत्र पेश किया गया और न ही वे कोर्ट में पेश हुए। न्यूनतम वेतन की गणना के दिए थे आदेश दरअसल, याचिकाकर्ता पीएचईडी की जनता जल योजना में पंप चालक के तौर पर कार्यरत थे। न्यूनतम वेतन अथॉरिटी ने 21 अगस्त और 16 अक्टूबर, 2020 को पीएचईडी को आदेश दिए थे कि वे साल 1995 से साल 2012 तक याचिकाकर्ताओं के न्यूनतम वेतन की गणना कर भुगतान करें। इसके बावजूद विभाग ने आदेशों की पालना नहीं की। इस पर अदालत एसई को अवमानना नोटिस जारी करते हुए उनका चेंबर कुर्क और सील करने का आदेश दिया।
from राजस्थान | दैनिक भास्कर https://ift.tt/SB3NuPf
पीएचईडी सुपरिटेडेंट इंजीनियर का ऑफिस कुर्क करने के आदेश:हाईकोर्ट ने कहा- बाहर बैठकर काम कराने की व्यवस्थाएं की जाए, चैंबर में नहीं दी जाए एंट्री
बुधवार, मई 21, 2025
0
Tags


