नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में 27 साल से अधिक की देरी के बाद अपील दायर करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला 29 जुलाई 1995 को ट्रायल कोर्ट द्वारा 3 आरोपियों को बरी किए जाने से संबंधित है। जस्टिस प्रथिबा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नुकसान के बावजूद इतनी लंबी देरी को माफ नहीं किया जा सकता।
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1984 सिख दंगा मामले में 27 साल की देरी से अपील को मंजूरी देने से इनकार
शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024
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